43 WPM Hindi Dictation II High Court, SSC, Steno II S.NO. 60 II BUDDHA ACADEMY TIKGAMRH (MP)
सलमान के वकीलों ने 51 पेज की जमानत अर्जी दाखिल की। इसमें 54 बिन्दुओं को
आधार बनाया। सेशन कोर्ट के जज ने कहा केस का रिकॉर्ड आज सुबह ही मिला है। इसे
पढ़ने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए।
जोधपुर 20 साल पुराने @काला हिरण शिकार मामले में
सलमान की जमानत याचिका पर जोधुपर की सेशन कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। जज
रवींद्र कुमार जैन ने कहा कि रिकॉर्ड देखने के बाद ही इस मामले में कल सुनवाई
होगी। इससे पहले सलमान के वकीलों ने @51 पेज की जमानत अर्जी दाखिल की। इसमें 54 बिन्दुओं
को आधार बनाया। सीजेएम कोर्ट ने सलमान को गुरुवार को दोषी करार दिया गया था। कोर्ट
ने सलमान को 5 साल कैद की सजा सुनाई और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। तीन@ साल से ज्यादा सजा होने
के चलते सलमान को ट्रायल कोर्ट से बेल नहीं मिली। उनके वकीलों ने सेशन कोर्ट में
जमानत अर्जी दायर की है, लेकिन जज ने हाथों हाथ सुनने से मना कर दिया था।
कोर्ट में सलमान के वकील की@दलील और जज के जवाब
सेशन कोर्ट में शुक्रवार सुबह
10:30 बजे सुनवाई शुरू हुई। सलमान के वकील महेश बोड़ा इस केस से जुड़े तीन अन्य
मामलों में सलमान को बरी किया जा चुका है। इनके आधार पर भी जमानत दी जा सकती@ है। केस बीस साल से चल रहा
है। सलमान को जब भी कोर्ट में बुलाया गया उन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई है। इस
दौरान वे कभी जेल में नहीं रहे। अब रखना उचित नहीं होगा। सलमान को इस मामले में
झूठा फंसाया गया। जिस@ तरह सह-आरोपियों को संदेह का लाभ मिला। वैसा ही फायदा सलमान को मिलना चाहिए।
सरकारी वकील पोकरराम विश्नोई
हाईकोर्ट से अन्य मामलों में सलमान को बरी किए जाने से इस केस की तुलना नहीं की
जा सकती। इस केस में चश्मदीद गवाह मौजूद @है। जबकि अन्य मामलों में ऐसा नहीं था। सलमान
के वकील ने अपने जो तर्क रखे है वे इस केस की सजा के खिलाफ अपील के दौरान रखे जा
सकते है न कि जमानत याचिका के दौरान।
जज रवींद्र कुमार जैन इस केस @से जुड़ा रिकॉर्ड आज सुबह
ही मिला है। इसको पढ़ने के लिए थोड़ा समय चाहिए। कोर्ट को भी रिकॉर्ड मंगाकर देखना
चाहिए। इसलिए कल इस पर सुनवाई होगी।
कोर्ट से नहीं मिली जमानत, तब क्या
होगा? सेशन कोर्ट में अगर शनिवार को जमानत@ मंजूर हुई तो सलमान जेल से निकल सकते हैं,
लेकिन जमानत खारिज हुई, तो उन्हें हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। ऐसी सूरत में वीकेंड की
वजह से उन्हें एक दिन और जेल में रहना पड़ेगा। फिर वे सोमवार को हाईकोर्ट में
अपील कर पाएंगे।@
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