45 WPM Hindi Dictation II High Court, SSC, Steno II S.NO. 42 II BUDDHA ACADEMY TIKGAMRH (MP)



   
    अभियुक्‍तगण के विरुद्ध भा.दं.वि. की धारा-323/34 (दो शीर्ष), 325/34 के तहत आरोप इस आधार पर है कि अभियुक्‍तगण ने दिनांक 30.11.12 को समय शाम 06:00 बजे ग्राम बसनेरा थाना मोहनगढ़, जिला टीकमगढ़ में फरियादी रामकली की मारपीट का सामान्‍य आशय निर्मित किया और सामान्‍य/ आशय के अग्रसरण में अभियुक्‍त ने या अन्‍य सहअभियुक्‍तगण ने फरियादी रामकली एवं आहत पार्वती को सख्‍त एवं भौथरी वस्‍तु लाठी से स्‍वेच्‍छया उपहति कारित की तथा अभियुक्‍तगण ने उक्‍त दिनांक, समय व स्‍थान पर फरियादी की मारपीट का सामान्‍य आशय निर्मित किया और/ सामान्‍य आशय के अग्रसरण में अभियुक्‍तगण ने या अन्‍य सहअभियुक्‍तगण ने आहत अनंदी की मारपीट कर अस्थिभंग कारित कर स्‍वेच्‍छया घोर उपहति कारित की।
      अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी रामकली ने अपनी हमराही जेठानी पार्वती एवं जेठ अनंदी ढीमर के /साथ थाना आकर मौखिक रिपोर्ट की है आज 06:00 बजे शाम को अपने खेत में गई थी कि डरुआ की घरवाली, लड़की से वाद-विवाद हो गया था। इतनी सी बात पर पप्‍पू ढीमर पचा लेकर, सीताराम व दयाराम लाठी लेकर, कल्‍लू जेरी लेकर आ/ गये और गाली-गलौंज करके उसकी मारपीट करने लगे। वह चिल्‍लाई तो उसका जेठ-अनंदी एवं जेठानी-पार्वती उसे बचाने लगे तो सभी आरोपीगण ने उन तीनों की लाठियों, पचा एवं जेरी से मारपीट की। उसे दाहिने हाथ में, कमर में, सिर में, चोटें, एवं अनंदी को बाये/ हाथ के दड़ा एवं दाहिने हाथ के अंगूठा में तथा पार्वती का दाहिने हाथ के कौंचा, सिर व कमर में चोटें आई। मौका पर कलुआ ढीमर गवाह है।
      फरियादिगण की उक्‍त मौखिक रिपोर्ट के आधार पर दंप्रसं की सूचना लेखबद्ध की गयी। उक्‍त सूचना पर /से थाना मोहनगढ़ द्वारा अपराध क्रमांक 08/16 अंतर्गत धारा 325, 323, 34 भा.दं.वि. पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया तथा विवेचना के दौरान अभियोजन साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। घटनास्‍थल का नक्‍शामौका बनाया गया, अभियुक्‍तगण को गिरफ्तार किया गया तथा सम्‍पूर्ण विवेचना उपरांत /अभियक्‍तगण के विरुद्ध अपराध सिद्ध पाये जाने से अभियोगपत्र न्‍यायार्थ न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया।
न्‍यायालय द्वारा अभियुक्‍तगण के विरुद्ध भा.दं.वि. की धारा-323/34 (दो शीर्ष), 325/34 के अधीन आरोप अभियुक्‍तगण को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्‍तगण ने आरोपित अपराध अस्‍वीकार/ किया एवं विचारण की मांग की।
      अभियुक्‍तगण का सामान्‍य बचाव यह है कि वे निर्दोष हैं तथा उन्‍हें प्रकरण में झूंठा फसाया गया है। न्‍यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्‍न यह है कि “क्‍या अभियुक्‍तगण ने दिनांक 30.04.12 को समय शाम 06:00 बजे ग्राम बसनेरा /थाना मोहनगढ़, जिला टीकमगढ़ में फरियादी रामकली की मारपीट का सामान्‍य आशय निर्मित किया और सामान्‍य आशय के अग्रसरण में अभियुक्‍तगण ने या अन्‍य सहअभियुक्‍तगण ने फरियादी रामकली एवं आहत पार्वती को सख्‍त एवं भौथरी वस्‍तु लाठी से स्‍वेच्‍छया उपहति कारित की?” लेकिन अभियुक्‍तगण का /कहना है कि वह निर्दोष है।

456शब्‍द
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